
सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में कृष्णा व राजकुमार की जमानत मंजूर कर ली। सीबीआई द्वारा 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दी।विशेष सीबीआई न्यायाधीश रामा जैन ने 25,000 हजार रुपये की दो जमानत राशि और उतनी ही राशि के निजी मुचलकेपर आरुषि के पिता राजेश तलवार के कंपाउडर कृष्णा को जमानत दे दी। तलवार परिवार के मित्र के घरेलू नौकर राजकुमार को भी 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।सीबीआई ने नोएडा डीपीएस की नौवीं कक्षा की छात्रा 14 वर्षीय आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में कृष्णा और राजकुमार दोनों को क्रमश: 13 जून और 27 जून को गिरफ्तार किया था। आरुषि व हेमराज की हत्या 15 मई की आधी रात को गई थी।जहां एक तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता आरके आनंद और एफ सी शर्मा की ओर से दायर की गई कृष्णा की जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहीं सीबीआई ने राजकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी रिहाई से जांच पर असर पड़ सकता है।राजकुमार के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। बहरहाल, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसके पास टेलीफोन रिकार्ड हैं जो यह बताता है कि आरोपी हेमराज के निरंतर संपर्क में था। सीबीआई ने यह भी कहा था कि राजकुमार नेपाली नागरिक है। ऐसे में उसे जमानत दी जाती है तो वह देश छोड़कर फरार हो सकता है और साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। तलवार के पड़ोसी का घरेलू नौकर विजय मंडल पहले ही जमानत पर रिहा है।अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। शुरू में इस मामले में नोएडा पुलिस ने ख्फ् मई को राजेश तलवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें क्क् जुलाई को जमानत दे दी गई।सीबीआई ने अदालत को बताया कि तलवार के खिलाफ उसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीबीआई ने फ्क् मई को नोएडा पुलिस से मामले की जांच की जिम्मेदारी ले ली थी।
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